प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का आवेदन केसे करे:- जाने पूरी जानकारी
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना
इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को ₹ 6000 / – प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
पात्रता की शर्ते
भारत का सभी किसान जो क्रषि योग्य भूमि धारित करता है इस योजना का लाभ ले सकता है
इस योजना मे जो भी किसान 01/02/2019 के पहले से क्रषि योग्य भूमि धारित करता है इस योजना के लिये पात्र है 01/02/2019 के बाद जिन भी किसानो का नाम भूमि क्रय करने के बाद राजस्व रिकार्ड मे आया है वे इस योजना के लिये पात्र नही होंगे।
01/02/2019 के बाद केवल वही किसान जिनका नाम फोती नामांत्रण के बाद राजस्व रिकार्ड मे आया है इस योजना के लिये पात्र है।
अपात्रता की शर्ते
- सभी संस्थागत भूमि धारक।
- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
- केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी
(मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) - सभी सुपरनेचुरल / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु। 10,000 / – अधिक है
(उपरोक्त श्रेणी के मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) - अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान(income tax payee) करने वाले सभी व्यक्ति
- डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत होते हैं और अभ्यास करते हैं।
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी
- प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का आवेदन फार्म
- आधारकार्ड की फोटोकापी
- समग्र आडी की फोटोकापी
- बैंक पासबुक की फोटोकापी
- ऋणपुस्तिका कीफोटोकापी या खसरे की नकल
- एक पासपोर्ट साइज का फोटो
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के आवेदन की प्रक्रिया
प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना का आवेदन सभी दस्तावेजो के साथ आपकी ग्राम पंचायत के पटवारी(लेखपाल) को देना होता है। पटवारी अपनी सारा आडी से फार्म भरकर तहसीलदार आडी पर भेज देते है। तहसीलदार आडी से फार्म आगे जिले लेवल पर आगे बडा दिया जाता है। तहसीलदार आडी से फारवर्ड होने के 10-15 दिनो के बाद किसान को पीम किसान की EKYC अपनी नजदीकी ओनलाइन दुकान से या अपने स्वम के मोबाइल से करवाना होता है। EKYC करवाने के बाद किसान का PM KISAN ID बनता है जिले लेवल से सत्यापन , आधारकार्ड सत्यापन , बैंक खाता सत्यापन होने के बाद लगभग 50 से 60 दिनो बाद किसान के खाते मे राशी आना शुरू हो जाता है।
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